कॉपीराइट केस में फंसे AR Rahman, दिल्ली हाईकोर्ट ने दिए 2 करोड़ जमा करने के आदेश

Saturday, Apr 26, 2025-06:27 PM (IST)

बाॅलीवुड तड़का : मशहूर संगीतकार एआर रहमान और फिल्म प्रोडक्शन हाउस मद्रास टॉकीज को हाल ही में एक कानूनी विवाद का सामना करना पड़ा है। यह मामला फिल्म 'Ponniyin Selvan 2' के चर्चित गीत 'वीरा राजा वीरा' से जुड़ा है। इस गाने पर कॉपीराइट उल्लंघन का आरोप लगा है, जिसकी सुनवाई दिल्ली हाईकोर्ट में हुई।

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क्या है पूरा मामला?

भारतीय शास्त्रीय संगीत के प्रसिद्ध गायक फैयाज वसीफुद्दीन डागर ने कोर्ट में याचिका दायर की थी। उनका आरोप है कि 'वीरा राजा वीरा' गाना उनके पिता नासिर फैयाजुद्दीन डागर और चाचा जहीरुद्दीन डागर की प्रस्तुत 'शिव स्तुति' से प्रेरित नहीं बल्कि उसकी नकल है। फैयाज डागर का कहना है कि यह रचना ध्रुपद शैली की एक पारंपरिक प्रस्तुति है, जिसे बिना अनुमति और क्रेडिट के इस्तेमाल किया गया। उन्होंने गाने को फिल्म और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स से हटाने की मांग की थी।

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कोर्ट का फैसला

न्यायमूर्ति प्रतिभा एम. सिंह की अदालत ने फैयाज डागर की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह माना कि गाना मूल स्तुति से काफी मेल खाता है और उसमें कुछ ही बदलाव किए गए हैं। कोर्ट ने अंतरिम आदेश देते हुए निर्देश दिया कि:

  • एआर रहमान और मद्रास टॉकीज को 2 करोड़ रुपये कोर्ट की रजिस्ट्री में जमा करने होंगे।
  • इसके साथ ही गाने में जूनियर डागर भाइयों को क्रेडिट देना जरूरी होगा।
  • कोर्ट ने प्रतिवादियों पर 2 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है।

रहमान की ओर से जवाब

संगीतकार एआर रहमान ने सभी आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि 'वीरा राजा वीरा' एक मौलिक संगीत रचना है। उन्होंने दावा किया कि इस गाने में 227 लेयर्स का इस्तेमाल हुआ है, और यह पूरी तरह से पश्चिमी और भारतीय शास्त्रीय संगीत के मिश्रण से बना है। रहमान का कहना है कि 'शिव स्तुति' एक पारंपरिक प्रस्तुति है, जो पब्लिक डोमेन में आती है और किसी एक व्यक्ति की संपत्ति नहीं मानी जा सकती।

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आगे क्या होगा?

फिलहाल कोर्ट के इस फैसले के बाद एआर रहमान और मद्रास टॉकीज को तयशुदा रकम जमा करनी होगी और गाने में उचित क्रेडिट देना होगा। इस मामले की अगली सुनवाई में तय किया जाएगा कि क्या यह कॉपीराइट उल्लंघन का मामला पूरी तरह साबित होता है या नहीं।


 


Content Editor

Mehak

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