अधिकारों की सुरक्षा के लिए कोर्ट पहुंचे थे अभिषेक बच्चन, दिल्ली HC ने गूगल को तुरंत फोटोज हटाने का दिया निर्देश

Thursday, Sep 11, 2025-03:25 PM (IST)

 

मुंबई. बॉलीवुड एक्टर अभिषेक बच्चन ने बीते दिन दिल्ली हाई कोर्ट का रुख किया था, जहां उन्होंने अपने नाम, तस्वीर और छवि के गलत इस्तेमाल पर रोक लगाने की मांग करते हुए याचिका दायर की थी। वहीं, इस मामले पर अब विचार करते हुए कोर्ट ने गूगल को निर्देश दिया है कि वो इन फोटोज को हटा दें।

   
बीते बुधवार दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई के दौरान अभिषेक बच्चन के वकील ने आरोप लगाया कि कई कंपनियों और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म उनके नाम पर फर्जी मर्चेंडाइजिंग कर रहे हैं। कुछ जगहों पर उनके फर्जी पोस्ट और ऑटोग्राफ वाली तस्वीर बेची जा रही है। इसके अलावा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल कर आपत्तिजनक वीडियो बनाए गए हैं जिससे उनकी छवि को नुकसान हो सकता है। 


 
दिल्ली हाई कोर्ट का निर्देश
मामले की सुनवाई के दौरान दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा- अगर अभिषेक बच्चन की टीम अलग-अलग लिंक की सूची सौपेगी तो गूगल और अन्य प्लेटफार्म को उन्हें हटाने का निर्देश दिया जा सकता है।


मामले की सुनवाई करने वाले जस्टिस तेजस करिया ने यह भी कहा कि जब तक अभिषेक बच्चन की तस्वीरो का इस्तेमाल करने वाले लोगों की असली पहचान नहीं होती तब तक सीधे नोटिस जारी करना मुश्किल होगा।
 
इसके साथ ही दिल्ली हाई कोर्ट में गूगल की ओर से पेश वकील ने कहा कि ज्यादातर लिंक कुछ खास डिफेंडेंट्स ने अपलोड किए हैं और गूगल उन्हें हटाने के लिए तैयार है। वही दिल्ली हाई कोर्ट में मामले की सुनवाई के दौरान अभिषेक बच्चन के वकील ने कोर्ट को भरोसा दिलाया कि वह सभी लिंक और वेबसाइट की पूरी सूची अलग-अलग पेश करेंगे।
 


Content Writer

suman prajapati

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