फिल्म निर्माता गौतम मेनन को HC से बड़ा झटका, अधूरी फिल्म के लिए व्याज समेत चुकाने होंगे करोड़ों रुपए
Tuesday, Mar 24, 2026-04:02 PM (IST)
मुंबई. फिल्म निर्माता गौतम वासुदेव मेनन को हाल ही में बड़ा कानूनी झटका लगा है। मद्रास हाईकोर्ट ने सोमवार को उनकी और उनकी प्रोडक्शन कंपनी फोटॉन फैक्ट्री की अपील खारिज कर दी। अदालत ने आदेश दिया है कि उन्हें प्रोडक्शन कंपनी आरएस इंफोटेनमेंट को 4.25 करोड़ रुपये के साथ 12 प्रतिशत वार्षिक ब्याज लौटाना होगा।
क्या है पूरा मामला?
यह मामला साल 2008 का है, जब गौतम वासुदेव मेनन की कंपनी फोटॉन फैक्ट्री और आरएस इंफोटेनमेंट के बीच एक फिल्म बनाने का समझौता हुआ था। इस प्रोजेक्ट के लिए आरएस इंफोटेनमेंट ने करीब 4.25 करोड़ रुपये का निवेश किया था। हालांकि, यह फिल्म कभी बन ही नहीं पाई। इसके बाद कंपनी ने अपनी राशि वापस मांगते हुए कानूनी कार्रवाई शुरू की।

अदालत का फैसला
इस मामले में पहले 2022 में एकल न्यायाधीश ने फैसला सुनाते हुए कहा था कि चूंकि फिल्म का निर्माण नहीं हुआ, इसलिए निवेश की गई राशि लौटाई जानी चाहिए।अब दो जजों की पीठ ने भी उसी फैसले को बरकरार रखते हुए स्पष्ट किया कि पैसा मिलने के बावजूद फिल्म पूरी नहीं की गई, इसलिए गौतम वासुदेव को यह रकम वापस करनी होगी।
निर्माता का पक्ष
कोर्ट में गौतम वासुदेव मेनन की ओर से यह दलील दी गई कि प्राप्त धनराशि फिल्म से जुड़े वैध कार्यों में खर्च की जा चुकी है। इसके समर्थन में दस्तावेज और चार्टर्ड अकाउंटेंट का प्रमाण भी पेश किया गया।
हालांकि, अदालत ने इन दलीलों को स्वीकार नहीं किया। उनके वकीलों ने यह भी कहा कि आरएस इंफोटेनमेंट ने कुल 13.50 करोड़ रुपये देने का वादा किया था, लेकिन पूरी रकम नहीं दी गई, जिसके कारण फिल्म शुरू नहीं हो सकी।
आरएस इंफोटेनमेंट के बारे में
आरएस इंफोटेनमेंट दक्षिण भारतीय फिल्म इंडस्ट्री की एक जानी-मानी प्रोडक्शन कंपनी है, जो तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और हिंदी फिल्मों का निर्माण और वितरण करती है। इस कंपनी ने ‘विन्नैथांडी वरुवाया’ और ‘विदुथलाई’ जैसी फिल्मों का निर्माण किया है।
