1.5 करोड़ जमा कराएं, तब हो सकती है रिहाई! राजपाल यादव को हाईकोर्ट से मिला 3 बजे तक अल्टीमेटम
Monday, Feb 16, 2026-02:48 PM (IST)
मुंबई. एक्टर राजपाल यादव से जुड़े 9 करोड़ रुपये के चेक बाउंस मामले में आज 16 फरवरी 2026 को अदालत में अहम सुनवाई हुई। उनकी जमानत याचिका पर विचार करते हुए कोर्ट ने उन्हें राहत तो दी, लेकिन एक शर्त के साथ। अदालत ने निर्देश दिया कि राजपाल यादव 1.5 करोड़ रुपये की राशि जमा कराएं, जिसके बाद उन्हें रिहा किया जा सकता है। फिलहाल कोर्ट की कार्यवाही स्थगित कर दी गई है और दोपहर 3 बजे से दोबारा सुनवाई होगी।
12 फरवरी को हुई थी पिछली सुनवाई
इससे पहले 12 फरवरी को मामले में सुनवाई हुई थी। उस दिन अदालत ने एक पक्ष की दलीलें सुनी थीं और आगे की सुनवाई के लिए नई तारीख तय की थी। आज की सुनवाई में जमानत को लेकर फैसला सामने आया।

फिल्म ‘अता पता लापता’ से जुड़ा है विवाद
यह पूरा मामला साल 2012 में रिलीज हुई फिल्म ‘अता पता लापता’ से जुड़ा है। यह फिल्म राजपाल यादव के प्रोडक्शन बैनर के तहत बनी थी और बतौर निर्देशक उनकी पहली फिल्म भी थी। अदालती दस्तावेजों के अनुसार, फिल्म के निर्माण के लिए करीब 5 करोड़ रुपये का कर्ज लिया गया था। लेकिन फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सफल नहीं रही, जिसके कारण समय पर कर्ज की अदायगी नहीं हो सकी। जब तय समय पर भुगतान नहीं हुआ तो कर्ज देने वाले पक्ष ने कानूनी रास्ता अपनाया। पिछले कई वर्षों से इस मामले में अलग-अलग तारीखों पर सुनवाई होती रही है। अदालत पहले भी बकाया राशि चुकाने के निर्देश दे चुकी है और आदेशों का पालन करने को कहा था।
निर्धारित समयसीमा में भुगतान न होने पर अदालत ने सख्त रुख अपनाया। अब 1.5 करोड़ रुपये जमा कराने के निर्देश के बाद यह देखना होगा कि आगे की सुनवाई में क्या फैसला आता है।
फिलहाल मामले पर सबकी नजर टिकी हुई है और दोपहर की सुनवाई के बाद स्थिति और साफ हो सकती है।
