जेल से निकलते ही परिवार से मिलकर भावुक हुए जानी मास्टर, बीवी-बच्चों को चूम-चूमकर किया प्यार, बोले- 37 दिनों में काफी कुछ छिन गया
Sunday, Oct 27, 2024-01:44 PM (IST)
मुंबई.'स्त्री 2' फिल्म के मशहूर कोरियोग्राफर शेख जानी बाशा पर कुछ दिनों पहले एक महिला ने यौन उत्पीड़न के आरोप लगाए थे। इन आरोपों के बाद उनके खिलाफ मामला दर्ज किया गया था और उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था। वहीं, इस मामले में जानी मास्टर को तेलंगाना हाई कोर्ट से बेल मिल चुकी है। जेल से बाहर आने के बाद जब कोरियोग्राफर अपने घर पहुंचे तो बीवी बच्चों से मिलकर भावुक हो गए। इस पल का वीडियो उन्होंने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर शेयर किया है, जो खूब वायरल हो रहा है।
जानी मास्टर ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर जो वीडियो शेयर किया है, उसमें देखा जा सकता है कि कोरियोग्राफर जैसे ही घर का दरवाजा खोलते हैं, बच्चों भागकर आकर उन्हें लिपट जाते हैं। वो उन्हें खूब दुलारते हैं और फिर अपनी बीवी को गले मिलते हैं। अपने बीवी बच्चों से मिलकर जानी काफी भावुक हो जाते हैं और सबकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। कोरियोग्राफर अपनी पत्नी को कसकर गले लगाते हैं और वो जानी की आंखों से आंसू पोंछती नजर आती हैं। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि महीनों बाद परिवार से मिलकर कोरियोग्राफर की खुशी को कोई ठिकाना नहीं रहता।
इस वीडियो को शेयर करते हुए जानी ने कैप्शन में लिखा- 'इन 37 दिनों में हमसे काफी कुछ छीन लिया गया। मेरे परिवार और शुभचिंतकों की प्रार्थनाएं मुझे आज यहां ले आईं। सत्य को अक्सर ग्रहण लग जाता है लेकिन वह कभी बुझता नहीं है, वह एक दिन प्रबल होता है। जीवन का यह दौर जिससे मेरा पूरा परिवार गुजरा, उसने मेरे दिल को हमेशा के लिए छलनी कर दिया है।' कोरियोग्राफर के इस वीडियो पर यूजर्स के खूब कमेंट्स आ रहे हैं।
बता दें, जानी मास्टर को 19 सितंबर को साइबराबाद पुलिस ने गोवा में हिरासत में लिया था और हैदरबाद लाया गया था तथा शहर की एक अदालत में पेश किया था जिसने उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया था।
महिला ने लगाया था आरोप
महिला ने पुलिस में दी एक शिकायत में आरोप लगाया था कि जानी मास्टर ने काम के सिलसिले में 2020 में की गई मुंबई की यात्रा के दौरान उसका यौन उत्पीड़न किया था और बाद में भी उसका यौन शोषण किया। शिकायत के अनुसार, महिला को जानी मास्टर ने इस बारे में किसी को भी बताने पर गंभीर अंजाम भुगतने की धमकी थी। नरसिंगी पुलिस थाने में, 15 सितंबर को भारतीय दंड संहिता की धारा 376(2)(एन), 506, 323 के तहत एक मामला दर्ज किया गया था। पुलिस ने बताया कि महिला के बयान दर्ज कराने के दौरान यह खुलासा हुआ कि कथित घटना के वक्त वह नाबालिग थी।