अब बिना इजाजत कोई नहीं कर पाएगा आर माधवन की तस्वीर, नाम और आवाज का इस्तेमाल, दिल्ली HC ने लगाई रोक
Tuesday, Dec 23, 2025-01:23 PM (IST)
मुंबई. बॉलीवुड एक्टर आर. माधवन पिछले दिनों अपने व्यक्तित्व अधिकारों (Personality Rights) की सुरक्षा के लिए कोर्ट पहुंचे थे। वहीं हाल ही में दिल्ली हाईकोर्ट ने एक्टर की याचिका को लेकर एक महत्वपूर्ण अंतरिम आदेश पारित किया है। कोर्ट ने उनके नाम, तस्वीर, आवाज, शक्ल-सूरत और पहचान से जुड़े किसी भी तत्व के व्यावसायिक दुरुपयोग पर सख्त रोक लगा दी है।

पहचान के कमर्शियल इस्तेमाल पर पूर्ण प्रतिबंध
अदालत ने साफ कहा है कि आर. माधवन की तस्वीर या चेहरे का इस्तेमाल कर किसी भी तरह का कमर्शियल प्रोडक्ट बेचना या प्रमोशन करना गैरकानूनी होगा। इसके अलावा सोशल मीडिया और अन्य ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर मौजूद अश्लील, डीपफेक और एआई तकनीक से बनाए गए फर्जी वीडियो, ऑडियो या अन्य कंटेंट को तुरंत हटाने का भी निर्देश दिया गया है।

आर. माधवन ने क्यों लगाई थी याचिका
अभिनेता की ओर से दिल्ली हाईकोर्ट में सीनियर एडवोकेट स्वाति सुकुमार ने पक्ष रखा। उन्होंने बताया कि कुछ लोगों ने आर. माधवन की पहचान का गलत इस्तेमाल करते हुए फर्जी वीडियो, ट्रेलर और आपत्तिजनक सामग्री तैयार की, जिससे उनकी छवि को नुकसान पहुंचा। याचिका में यह भी कहा गया कि कोर्ट आने से पहले संबंधित सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स से इस तरह के कंटेंट को हटाने का अनुरोध किया गया था, लेकिन पर्याप्त कार्रवाई नहीं हुई।
कोर्ट ने दिए अहम निर्देश
कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि यदि कोई व्यक्ति ऑनलाइन आपत्तिजनक या फर्जी सामग्री हटवाना चाहता है, तो उसे पहले संबंधित डिजिटल प्लेटफॉर्म से संपर्क करना चाहिए। इसके बाद भी समस्या बनी रहे तो अदालत का रुख किया जा सकता है। जस्टिस अरोड़ा ने कुछ पक्षकारों के खिलाफ मर्चेंडाइज बिक्री पर रोक लगाई और अश्लीलता से जुड़े मामलों में सख्त कार्रवाई के संकेत भी दिए।
