Supreme Court ने खारिज की Ranveer Allahbadia की अपील, कहा- सुनवाई प्रक्रिया के तहत ही होगी

Friday, Feb 14, 2025-01:07 PM (IST)

बाॅलीवुड तड़का : सुप्रीम कोर्ट ने यूट्यूबर रणवीर इलाहाबादिया के विवादित बयान से जुड़े सभी मामलों पर एक साथ सुनवाई की अपील को खारिज कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि सभी मामलों की सुनवाई सामान्य प्रक्रिया के अनुसार की जाएगी। रणवीर के खिलाफ देशभर के अलग-अलग शहरों में मामले दर्ज किए गए हैं। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी कि इन सभी मामलों को एक साथ किया जाए ताकि उन्हें अलग-अलग अदालतों में न जाना पड़े।

सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई जल्द करने से इंकार करते हुए रणवीर के वकील अभिनव चंद्रचूड़ से कहा कि वे इस बारे में रजिस्ट्री से संपर्क करें। चंद्रचूड़ ने तर्क दिया कि गुवाहाटी पुलिस ने पूछताछ शुरू कर दी है और इसलिए इस मामले की तत्काल सुनवाई होनी चाहिए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मामले की सुनवाई प्रक्रिया के अनुसार की जाएगी।

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रणवीर के खिलाफ कई राज्यों में मामले

रणवीर इलाहाबादिया के खिलाफ कई राज्यों में FIR दर्ज की गई हैं, और गुवाहाटी पुलिस ने उन्हें पूछताछ के लिए बुलाया है। उनके वकील ने कहा कि इन मुकदमों पर जल्द सुनवाई होनी चाहिए। रणवीर का विवादित बयान एक 'Indias Got Latent' शो के दौरान दिया गया था, जो मुंबई में शूट हुआ था और यूट्यूब पर रिलीज किया गया था।

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महिला आयोग ने तलब किया

राष्ट्रीय महिला आयोग (NCW) ने भी इस मामले पर कड़ी नाराजगी जताई है। आयोग ने 17 फरवरी को रणवीर इलाहाबादिया, समय रैना, अपूर्व मखीजा, जसप्रीत सिंह और आशीष चंचलानी जैसे कंटेंट क्रिएटर को पेश होने का आदेश दिया है। इन सभी ने शो में आपत्तिजनक टिप्पणियां की थीं। महिला आयोग ने शो के निर्माता तुषार पुजारी और सौरभ बोथरा को भी नोटिस भेजा है।

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क्या था विवाद?

रणवीर इलाहाबादिया ने 'Indias Got Latent' शो में माता-पिता और यौन संबंधों के बारे में विवादित टिप्पणियां की थीं, जिससे काफी बवाल मच गया। बाद में रणवीर ने माफी भी मांगी, लेकिन मामला शांत नहीं हुआ। इस पर शिवसेना सांसद नरेश म्हास्के ने संसद में इसे उठाया और सोशल मीडिया को विनियमित करने के लिए एक नया कानून बनाने की मांग की।

 


 


Content Editor

Mehak

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