अनुज थापन मौत केस में बॉम्बे हाई कोर्ट का बड़ा फैसला, याचिका से सलमान खान का नाम हटाने का दिया आदेश

Tuesday, Jun 11, 2024-09:52 AM (IST)

मुंबई. एक्टर सलमान खान के बांद्रा स्थित गैलेक्सी अपार्टमेंट के सामने 14 अप्रैल को सुबह 5 बजे फायरिंग की गई थी। 2 बाइक से आए हमलावरों ने 4 राउंड फायर किए और फरार हो गए, जिस समय फायरिंग हुई, उस वक्त सलमान अपने घर में ही थे। इस मामले में कार्रवाई करते हुए पुलिस ने तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया था, जिसमें से एक आरोपी अनुज थापन की हिरासत में मौत हो गई थी, जिसके बाद मृत आरोपी की मां ने केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) ने जांच करवाने को लेकर याचिका दायर की थी, जिसमें सलमान का नाम भी शामिल था। इसके बाद सलमान की ओर से याचिका से उनका नाम हटाने की मांग की थी। अब इस मामले में बॉम्बे हाई कोर्ट ने याचिका से सलमान का नाम हटाने का आदेश दिया है।

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सरकारी वकील ने पेश की CID की रिपोर्ट

सोमवार को याचिका जस्टिस रेवती ढेरे की बेंच के सामने सुनवाई के लिए आई। सुनवाई के बाद बेंच ने कहा कि याचिका में सलमान के खिलाफ कुछ नहीं है, ऐसे में उन्हें याचिका में प्रतिवादी बनाने का कोई कारण नजर नहीं आता है। वह जरूरी पक्षकार नहीं हैं। उन्हें पक्षकार बनाने का मतलब मुख्य मुद्दे से ध्यान भटकाने जैसा है। याचिकाकर्ता के लिए उनके बेटे की मौत से जुड़ा मामला महत्वपूर्ण है, जिस पर हम विचार करेंगे। इससे पहले सरकारी वकील प्राजक्ता शिंदे ने कहा कि नियमानुसार मैजिस्ट्रेट ने केस की जांच शुरू की है। इस दौरान उन्होंने CID की जांच रिपोर्ट भी पेश की।

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बता दें आरोपी अनुज पिछले महीने 1 तारीख को अपराध शाखा पुलिस हवालात के शौचालय में मृत पाया गया था। अनुज पंजाब के अबोहर का रहने वाला था। उस पर पंजाब और हरियाणा में कई केस दर्ज थे। अनुज कई सालों से लॉरेंस बिश्नोई के साथ मिलकर काम कर रहा था। सलमान के घर के बाहर हुई फायरिंग के लिए हथियारों की सप्लाई अनुज ने ही की थी।


Content Editor

Parminder Kaur

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