धोखाधड़ी मामले में गिरफ्तारी का वारंट जारी होने के बाद सोनू सूद ने दी सफाई, कहा- बेगुनाही के सबूत आपके सामने पेश करूंगा
Friday, Feb 07, 2025-01:50 PM (IST)
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मुंबई. लोगों के मसीहा सोनू सूद हाल ही में बड़ी मुसीबतों में फंसते नजर आ रहे हैं।लुधियाना की एक अदालत ने धोखाधड़ी के मामले में सोनू सूद के खिलाफ गैर-जमानती अरेस्ट वारंट जारी किया है। एक्टर के खिलाफ यह वारंट ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट रमणप्रीत कौर ने जारी किया है। बताया जा रहा है कि सोनू सूद को कोर्ट में गवाही देने के लिए बार-बार समन भेजे गए पर वह एक बार भी नहीं पहुंचे। इसी को लेकर उन्हें गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया है। वहीं, अब एक्टर सोनू सूद ने इस पोरे मामले पर खुलकर बात की है और सच का खुलासा किया है।
धोखाधड़ी मामले में शुक्रवार की सुबह सोनू सूद ने अपने एक्स अकाउंट पर एक नोट शेयर कर कहा कि उन्हें इस मामले में 'गवाह' बनने के लिए बुलाया गया था, जिससे मेरा कोई लेना-देना नहीं है। उन्होंने इस मामले में सख्त कार्रवाई करने की भी मांग की।
We need to clarify that the news circulating on social media platforms is highly sensationalised. To put matters straight, we were summoned as a witness by the Honourable Court in a matter pertaining to a third party to which we have no association or affiliation. Our lawyers…
— sonu sood (@SonuSood) February 7, 2025
अरेस्ट वारंट मिलने की खबर के बाद सोनू सूद ने लिखा, 'हमें यह स्पष्ट करना होगा कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वायरल हो रही खबरें मेरे लिए सनसनीखेज हैं। मामले को सीधे तौर पर कहें तो हमें माननीय न्यायालय द्वारा तीसरे पक्ष से संबंधित मामले में गवाह के तौर पर बुलाया गया था, जिससे हमारा कोई लेना-देना नहीं है। हमारे वकीलों ने जवाब दे दिया है और 10 फरवरी 2025 को हम एक और बयान देंगे, जिसमें इस मामले में मैं अपनी बेगुनाही के सबूत आपके सामने भी पेश करूंगा।'
बयान के अंत में एक्टर ने कहा, 'हम न तो ब्रांड एंबेसडर हैं और न ही हम किसी भी तरह से इस मामले से जुड़े हुए हैं। यह सिर्फ मीडिया का ध्यान खींचने के लिए किया गया है। यह दुखद है कि सेलेब्स को आसानी से निशाना बना दिया जाता है। हम इस मामले में सख्त कार्रवाई करेंगे।'
इस मामले की अगली सुनवाई 10 फरवरी को होनी है।
बता दें, सोनू सूद के खिलाफ यह वारंट लुधियाना के न्यायिक मजिस्ट्रेट रमनप्रीत कौर ने जारी किया था। वहां के वकील राजेश खन्ना ने 10 लाख रुपए की धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया था। उनका आरोप है कि मुख्य आरोपी मोहित शुक्ला ने उन्हें रिजिका कॉइन में निवेश करने का लालच दिया था। इसी मामले में अदालत ने सोनू सूद को गवाही देने के लिए समन भेजा था, जिसके बाद वह कोर्ट नहीं पहुंचे और उनके नाम पर अरेस्ट वारंट जारी किया। मुंबई के अंधेरी वेस्ट स्थित ओशिवारा पुलिस स्टेशन के प्रभारी अधिकारी को सोनू सूद को गिरफ्तार करने का निर्देश दिया गया।