Pushpa 2 भगदड़ मामले के बाद Telangana High Court का आदेश, रात 11 बजे के बाद बच्चों को थिएटर में प्रवेश नहीं मिलेगा

Tuesday, Jan 28, 2025-06:29 PM (IST)

बाॅलीवुड तड़का : हैदराबाद के संध्या थिएटर में हाल ही में फिल्म 'पुष्पा 2: द रूल' की प्रीमियर स्क्रीनिंग के दौरान एक भगदड़ जैसी स्थिति पैदा हो गई। इस भगदड़ में कई लोग घायल हो गए, और इससे भी गंभीर चिंता यह उभरी कि देर रात होने वाली फिल्मों में बच्चों की सुरक्षा कैसे सुनिश्चित की जाए। गवाहों ने बताया कि वहां के माहौल में अफरातफरी मची थी, जिससे भीड़ बेकाबू हो गई थी।

इस घटना के बाद अब तेलंगाना हाई कोर्ट ने फैसला लिया है कि 11 बजे रात और 11 बजे सुबह के बीच बच्चों को सिनेमाघरों में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। यह निर्णय 'पुष्पा 2' और 'गेम चेंजर' जैसी फिल्मों के विशेष शो के खिलाफ दाखिल चार याचिकाओं की सुनवाई के बाद लिया गया। कोर्ट ने आदेश दिया कि राज्य सरकार और थिएटर प्रबंधन 16 साल से कम उम्र के बच्चों को सुबह 11 बजे से पहले और रात 11 बजे के बाद फिल्मों में प्रवेश न दें।

यह आदेश Justice B Vijaysen Reddy ने दो याचिकाओं की सुनवाई के दौरान दिया – एक याचिका अजीब समय और दूसरी याचिका राज्य में पुष्पा 2: द रूल और गेम चेंजर के लाभ शो के लिए टिकट बढ़ोतरी से संबंधित थी। अधिकारियों को अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए नियमित निरीक्षण करने का निर्देश दिया गया है। उल्लंघन होने पर सजा हो सकती है, जिसमें थिएटर लाइसेंस का अस्थायी निलंबन भी शामिल है।

Justice B Vijaysen Reddy ने यह भी कहा कि 'AP Cinema (Regulations) नियम 1970 के तहत Cinematograph प्रदर्शनी के लिए Form B Licence की शर्त 12(43) के अनुसार, licensee (theatre management) को सुबह 8:40 बजे से पहले या रात 1:30 बजे के बाद कोई भी प्रदर्शन या फिल्म दिखाने की अनुमति नहीं होगी। बच्चों को सुबह जल्दी और देर रात फिल्मों को देखने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।'

इसके अलावा, कोर्ट ने Home Department’s Principal Secretary को इस मामले में सभी संबंधित पक्षों से परामर्श करके आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश दिया है।

पुष्पा 2: द रूल के दौरान हुई भगदड़ में एक महिला की मौत हो गई। उसका छोटा बेटा गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती हुआ। इस मामले में अल्लू अर्जुन और थिएटर प्रबंधन को गिरफ्तार किया गया था, लेकिन अभिनेता अब जमानत पर बाहर हैं।

 


Content Editor

Mehak

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