चेक बाउंस मामले में राजपाल यादव के खिलाफ कोर्ट का सख्त रुख, 4 फरवरी तक सरेंडर करने का दिया आदेश
Tuesday, Feb 03, 2026-04:08 PM (IST)
मुंबई. चेक बाउंस से जुड़े एक मामले में बॉलीवुड एक्टर राजपाल यादव को बड़ा झटका लगा है। एक्टर के खिलाफ सख्त रुख अपनाते हुए कोर्ट ने उन्हें 4 फरवरी तक शाम 4 बजे खुद को संबंधित जेल सुपरिटेंडेंट के सामने सरेंडर करने का आदेश दिया है। कोर्ट का कहना है कि राजपाल यादव ने बार-बार कोर्ट को दिए गए वादों को तोड़ा है और भुगतान नहीं किया।

दिल्ली हाई कोर्ट ने एक्टर राजपाल यादव को आदेश देते हुए कहा कि चेक बाउंस मामलों में भुगतान को लेकर बार-बार दिए गए आश्वासनों का उल्लंघन करना बेहद गंभीर है और ये आचरण निंदनीय है।
सुनवाई के दौरान जस्टिस स्वर्णा कांता शर्मा ने कहा कि एक्टर को कई मौके दिए गए, लेकिन उन्होंने हर बार भरोसे को तोड़ा। राजपाल यादव और उनकी पत्नी ने नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट की धारा 138 के तहत हुई सजा को चुनौती दी थी। निचली अदालत ने दोनों को 6 महीने की कैद की सजा सुनाई थी। हालांकि, जून 2024 में सजा निलंबित की गई थी, ताकि दोनों पक्ष आपसी समझौते की संभावना तलाश सकें। इसके बाद मामला मध्यस्थता के लिए भेजा गया।

कोर्ट ने कहा कि राजपाल यादव ने कुल 2.5 करोड़ रुपये भुगतान करने का आश्वासन दिया था, जिसमें 40 लाख रुपये और 2.10 करोड़ रुपये की किश्तें शामिल थीं, लेकिन तय समय सीमा के बावजूद कोई भी राशि जमा नहीं की गई। ड्राफ्ट में टाइपिंग की गलती का तर्क भरोसेमंद नहीं है, क्योंकि गलती की जानकारी होने के बावजूद न तो रकम जमा की गई और न ही कोई स्पष्टीकरण आवेदन दिया गया। जनवरी 2026 में अंतिम मौका दिए जाने के बाद भी वे भुगतान करने में असफल रहे।
कोर्ट ने साफ कहा कि लगातार आदेशों के उल्लंघन के बाद अब और रियायत नहीं दी जा सकती। हालांकि, न्याय के हित में राजपाल यादव को 4 फरवरी की शाम 4 बजे तक सरेंडर का समय दिया गया है। ये राहत उनके वकील के अनुरोध पर दी गई, जिन्होंने बताया कि एक्टर मुंबई में काम के चलते व्यस्त हैं।
