शिल्पा शेट्टी के पति राज कुंद्रा की बढ़ी मुश्किलें, 60 Cr घोटाले मामले में EOW का समन
Tuesday, Sep 09, 2025-09:50 AM (IST)

मुंबई: शिल्पा शेट्टी के पति राज कुंद्रा की 60.48 करोड़ रुपए की ठगी के मामले में मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है। इस मामले में मुंबई पुलिस ने एक्शन लेते हुए शिल्पा शेट्टी के पति और बिजनेसमैन राज कुंद्रा को समन जारी किया।
जानकारी के मुताबिक यह मामला 13 अगस्त को दर्ज हुआ था। राज कुंद्रा अब 15 सितंबर को EOW दफ्तर पहुंचकर बयान दर्ज कराएंगे। EOW के एक वरिष्ठ अधिकारी के मुताबिक-'बुधवार (10 सितंबर) को राज कुंद्रा को पूछताछ के लिए बुलाया गया था लेकिन उन्होंने अपने प्रतिनिधि के जरिए निवेदन किया कि वे सोमवार (15 सितंबर) को शामिल होंगे।'
पिछले हफ्ते, EOW ने शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा के खिलाफ लुकआउट सर्कुलर जारी किया था क्योंकि यह कपल अक्सर विदेश यात्रा करता है। यह कदम यह सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया कि जांच के दौरान दोनों मुंबई में उपलब्ध रहें।
बता दें कि यह धोखाधड़ी का मामला मुंबई के बिजनेसमैन और लोटस कैपिटल फाइनेंशियल सर्विसेज के निदेशक दीपक कोठारी की शिकायत पर आधारित है। बिजनेसमैन दीपक कोठारी ने आरोप लगाया है कि 2015 से 2023 के बीच शिल्पा और राज ने उनके साथ 60 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी की। दीपक का दावा है कि यह राशि कंपनी के विस्तार के लिए ली गई थी लेकिन इसका इस्तेमाल निजी खर्चों के लिए किया गया। कोठारी का आरोप है कि शिल्पा और राज ने शुरू में 75 करोड़ का ऋण 12% वार्षिक ब्याज पर मांगा था, लेकिन बाद में टैक्स बचाने के लिए इसे निवेश के रूप में दिखाने की सलाह दी. कोठारी ने अप्रैल 2015 में 31.95 करोड़ और सितंबर 2015 में 28.53 करोड़ ट्रांसफर किए जो बेस्ट डील टीवी के बैंक खातों में जमा हुए।
दीपक कोठारी का कहना है कि अप्रैल 2016 में शिल्पा शेट्टी ने लिखित रूप से व्यक्तिगत गारंटी दी थी कि राशि एक निश्चित समय में 12% ब्याज के साथ लौटाई जाएगी लेकिन कुछ ही महीनों बाद, सितंबर 2016 में शिल्पा ने कंपनी के निदेशक पद से इस्तीफा दे दिया। उन्हें बाद में पता चला कि 2017 में कंपनी के खिलाफ 1.28 करोड़ का एक दिवालियापन मामला भी चल रहा था जिसके बारे में उन्हें पहले नहीं बताया गया।
मामला 10 करोड़ रुपये से अधिक का होने के कारण जुहू पुलिस स्टेशन से ईओडब्ल्यू को ट्रांसफर कर दिया गया। पुलिस ने शिल्पा, राज और एक अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ आईपीसी की धारा 403 (बेईमानी से संपत्ति का दुरुपयोग), 406 (आपराधिक विश्वासघात) और 34 (साझा इरादा) के तहत मामला दर्ज किया।