माउंटेन ड्यू कोल्ड ड्रिंक कंपनी के विज्ञापन को लेकर बुरे फंसे ऋतिक रोशन, उपभोक्ता कोर्ट ने भेजा नोटिस
Friday, Feb 20, 2026-12:44 PM (IST)
मुंबई. एक्टर ऋतिक रोशन इस वक्त अपने एक विज्ञापन को लेकर मुश्किलों में फंसते नजर आ रहे हैं। भ्रामक विज्ञापन के एक मामले में उपभोक्ता कोर्ट ने ऋतिक, माउंटेन ड्यू कोल्ड ड्रिंक बनाने वाली कंपनी और डिस्ट्रीब्यूटर कंपनी को नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने 1 महीने में नोटिस का जवाब मांगा है।
एडवोकेट गुरुचरण सिंह ने उपभोक्ता आयोग में परिवार पेश करते हुए आरोप लगाया कि कोल्ड ड्रिंक कंपनी और इसके ब्रांड एंबेसडर ऋतिक रोशन विज्ञापन में जो दिखाते हैं, वह पूरी तरह भ्रामक है।

गुरुचरण सिंह ने कहा- माउंटेन ड्यू कोल्ड ड्रिंक कंपनी का विज्ञापन ऋतिक रोशन करते हैं। उनके द्वारा यह बोला जाता है कि माउंटेन ड्यू जितना ज्यादा आप पीएंगे, आप में हिम्मत बढ़ेगी। आपका डर खत्म होगा। यह सब चीजें उसमें बताई गई है। यह विज्ञापन देखकर मैंने भरोसा किया और माउंटेन ड्यू खरीद कर पी।
उन्होंने बताया- कोल्ड ड्रिंक पीने के बाद मुझे जो चीज महसूस हुई, वो ये है कि उसमें ऐसा कुछ भी नहीं था कि जिससे कोई हिम्मत बढ़ती हो या डर खत्म होता हो। न उसमें कोई ऐसी सामग्री है और न कोई ऐसी साइंटिफिक रिपोर्ट है कि इससे डर खत्म होता है या कोई हिम्मत बढ़ती हो। यह एक भ्रामक विज्ञापन है। इस कारण मैंने कंज्यूमर कोर्ट में परिवार दायर किया है।
गुरुचरण सिंह ने कोर्ट को बताया- कंपनी और फिल्म स्टार मिलकर उपभोक्ताओं को गुमराह कर रहे हैं। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 की धारा 2 के तहत कोई भी ऐसा विज्ञापन जो किसी उत्पाद की गुणवत्ता, प्रकृति या उससे मिलने वाले लाभ के बारे में गलत जानकारी देता है, वह 'भ्रामक विज्ञापन' की श्रेणी में आता है।
एडवोकेट गुरचरण सिंह ने बताया- 20 जनवरी को परिवाद पेश किया गया था।
कोर्ट ने मामले को गंभीरता से लिया और कोर्ट में तथ्यों की जांच के बाद 12 फरवरी को कोर्ट ने कंपनी के ब्रांड एंबेसडर एक्टर ऋतिक रोशन, कोल्ड ड्रिंक कंपनी पेप्सिको और डिस्ट्रीब्यूटर कंपनी वरुण बेवरेज लिमिटेड को डाक के माध्यम से नोटिस भेजे हैं और 1 महीने में जवाब मांगा है।
