बॉम्बे HC ने खारिज की नवाज़ुद्दीन सिद्दीकी की याचिका, एक्टर ने भाई और एक्स वाइफ पर ठोका था 100 करोड़ का मुकदमा
Sunday, Oct 12, 2025-03:46 PM (IST)

मुंबई. बॉलीवुड के जाने-माने अभिनेता नवाज़ुद्दीन सिद्दीकी द्वारा दायर की गई मानहानि याचिका को अदालत ने खारिज कर दिया है। यह याचिका नवाज़ुद्दीन ने अपने भाई शम्सुद्दीन सिद्दीकी और पूर्व पत्नी अंजना पांडे (आलिया) के खिलाफ पिछले साल दायर की थी। अदालत ने इसे “नॉन-प्रॉसिक्यूशन” यानी गैर-उपस्थिति के आधार पर खारिज कर दिया है, क्योंकि नवाज़ुद्दीन और उनके वकील कई सुनवाईयों के दौरान अदालत में मौजूद नहीं थे।
अदालत का फैसला
अदालत ने स्पष्ट किया कि यदि याचिकाकर्ता खुद अपने मामले को आगे नहीं बढ़ा रहा है और सुनवाई में पेश नहीं हो रहा है, तो कोर्ट के पास केवल मामला खारिज करने का विकल्प बचता है। न्यायालय ने इसे एक गंभीर प्रक्रिया का उल्लंघन माना, क्योंकि यह मामला बिना किसी प्रतिनिधित्व के लंबित रह गया था।
याचिका के पीछे का मामला
नवाज़ुद्दीन ने याचिका में आरोप लगाया था कि 2008 में उन्होंने अपने भाई शम्सुद्दीन सिद्दीकी को अपना मैनेजर नियुक्त किया था। भरोसा जताते हुए उन्होंने शम्सुद्दीन को अपने क्रेडिट कार्ड, बैंक पासवर्ड, एटीएम कार्ड और चेकबुक सौंप दी।
नवाज़ुद्दीन का दावा था कि शम्सुद्दीन ने इस भरोसे का फायदा उठाया और कई संपत्तियां अपने नाम कर लीं। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि शम्सुद्दीन और अंजना ने मिलकर लगभग 20 करोड़ रुपये का गबन किया। इसके अलावा, नवाज़ुद्दीन ने अपने बच्चों की शिक्षा के लिए दिए गए 10 लाख रुपये प्रति माह और प्रोडक्शन हाउस शुरू करने के लिए दिए गए 2.5 करोड़ रुपये के दुरुपयोग का हवाला दिया।
याचिका में यह भी उल्लेख था कि इन सभी वित्तीय और व्यक्तिगत नुकसान की वजह से उन्हें भारी मानसिक, सामाजिक और आर्थिक नुकसान झेलना पड़ा। इसी आधार पर नवाज़ुद्दीन ने अदालत से 100 करोड़ रुपये के मुआवजे की मांग की थी।
शम्सुद्दीन के पक्ष की दलील
शम्सुद्दीन के वकील ने अदालत में यह तर्क रखा कि नवाज़ुद्दीन की याचिका आधारहीन और निराधार है। उनका कहना था कि यह मामला केवल वित्तीय विवादों के चलते उनके मुवक्किल पर दबाव बनाने के लिए दायर किया गया था।