पहले 60 करोड़ जमा कराएं..धोखाधड़ी केस में शिल्पा शेट्टी को बॉम्बे हाईकोर्ट की फटकार, विदेश यात्रा पर लगी रोक
Wednesday, Oct 08, 2025-02:59 PM (IST)

मुंबई. बॉलीवुड एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी और उनके पति राज कुंद्रा एक बार फिर सुर्खियों में हैं। 60 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी के मामले में कपल के खिलाफ बॉम्बे हाईकोर्ट में सुनवाई हुई, जिसमें अदालत ने उन्हें राहत देने से इंकार कर दिया और जांच पूरी होने तक विदेश यात्रा पर रोक लगा दी।
विदेश यात्रा पर लगी रोक
शिल्पा शेट्टी को 25 से 29 अक्टूबर तक कोलंबो में होने वाले यूट्यूब इवेंट में शामिल होना था। इसके लिए उन्होंने कोर्ट से विदेश जाने की अनुमति मांगी थी, लेकिन अदालत ने यह कहते हुए इजाजत नहीं दी कि मामला अभी जांच के अधीन है।
सुनवाई के दौरान जब कोर्ट ने शिल्पा के वकील से पूछा कि क्या उनके पास इवेंट का आधिकारिक इनविटेशन है, तो उन्होंने जवाब दिया कि इवेंट आयोजकों से केवल फोन पर बात हुई है और आमंत्रण तभी मिलेगा जब यात्रा की अनुमति मिलेगी।
कोर्ट की फटकार
अदालत ने शिल्पा शेट्टी के वकील को फटकार लगाते हुए कहा कि 60 करोड़ रुपये की कथित धोखाधड़ी की रकम पहले जमा कराई जाए, तभी आगे की राहत पर विचार किया जाएगा। कोर्ट ने इस दौरान स्पष्ट किया कि कानून सभी के लिए समान है और जब तक जांच पूरी नहीं होती, विदेश यात्रा की अनुमति नहीं दी जा सकती।
EOW की पूछताछ
बीते सोमवार को EOW की टीम शिल्पा शेट्टी के घर पहुंची थी, जहां उनसे करीब 5 घंटे तक पूछताछ की गई। इस दौरान अधिकारियों ने कपल से कई वित्तीय दस्तावेज भी मांगे। शिल्पा शेट्टी की ओर से कहा गया कि उन्होंने जांच के हर चरण में अधिकारियों के साथ पूरा सहयोग किया है और आवश्यक कागजात भी जमा कराए हैं।
अगली सुनवाई की तारीख
अब इस मामले की अगली सुनवाई 14 अक्टूबर को होगी। कोर्ट ने शिल्पा और राज को निर्देश दिया है कि वे जांच एजेंसी के साथ पूरा सहयोग करें और वित्तीय दस्तावेजों की पारदर्शिता बनाए रखें।
शिल्पा शेट्टी की प्रतिक्रिया
शिल्पा शेट्टी ने अपने वकील के माध्यम से कहा कि उनके खिलाफ लगाए गए सभी आरोप बेबस और निराधार हैं। उन्होंने कहा कि वह किसी भी तरह की गैरकानूनी गतिविधि में शामिल नहीं हैं और सच्चाई जल्द सामने आ जाएगी।
क्या है पूरा मामला?
कारोबारी दीपक कोठारी ने शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा पर 60 करोड़ रुपये की ठगी का गंभीर आरोप लगाया है। दीपक का दावा है कि दोनों ने व्यापार के नाम पर यह रकम ली थी, लेकिन बाद में इसका इस्तेमाल अपने निजी खर्चों में किया गया। इस आरोप के आधार पर EOW (आर्थिक अपराध शाखा) ने कपल के खिलाफ मामला दर्ज किया और LOC (लुक आउट सर्कुलर) जारी कर दिया।