दिल्ली हाईकोर्ट से A.R. Rahman को मिली राहत, 'वीरा राजा वीरा' गाने के कॉपीराइट मामला रद्द

Wednesday, Sep 24, 2025-03:14 PM (IST)

मुंबई: संगीतकार एआर रहमान और शास्त्रीय गायक उस्ताद फैयाज वासिफुद्दीन डागर के बीच चल रहा ‘धुन चोरी’ (कॉपीराइट) विवाद पर दिल्ली हाईकोर्ट ने महत्वपूर्ण फैसला सुना दिया है। दिल्ली हाईकोर्ट ने तमिल फिल्म 'पोन्नियिन सेलवन 2' के गाने 'वीरा राजा वीरा' को लेकर दायर कॉपीराइट उल्लंघन के मामले में एआर रहमान के पक्ष में फैसला सुनाया है। कोर्ट ने इस गाने के खिलाफ दायर मुकदमे को रद्द कर दिया है।इससे पहले सिंगल जज द्वारा जारी किया गया अंतरिम रोक आदेश अब दो जजों की बेंच ने रद्द कर दिया है साथ ही 2 करोड़ रुपए जमा करने का आदेश भी टाल दिया गया है।

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क्या है मामला

गायक फैयाज वसीफुद्दीन डागर ने दावा किया था कि 'वीरा राजा वीरा' गाना उनके पिता नासिर फैयाजुद्दीन डागर और चाचा जहीरुद्दीन डागर की रचना 'शिव स्तुति' से कॉपी किया गया है। उन्होंने कहा कि गाने के बोल अलग हैं लेकिन ताल, लय और संगीत की बनावट 'शिव स्तुति' जैसी है, जिसे डागर बंधुओं ने दुनिया भर में प्रस्तुत किया था और पैन रिकॉर्ड्स के एल्बम में शामिल किया गया था। यह गाना फिल्म पोनियिन सेलवन 2 (PS 2) का है जिसे दगर बंधुओं की रचना 'शिव स्तुति' से मिलता-जुलता बताया गया।

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पहले सिंगल जज ने आदेश दिया था कि दोनों रचनाएं लगभग एक जैसी हैं और रहमान को गाने के क्रेडिट में बदलाव करना होगा लेकिन अब जस्टिस सी हरि शंकर और जस्टिस ओम प्रकाश शुक्ला की डिवीजन बेंच ने उस आदेश को रद्द कर दिया। कोर्ट ने कहा कि कोई कलाकार सिर्फ रचना प्रस्तुत करने से उसका संगीतकार नहीं माना जा सकता। इस फैसले से रहमान और फिल्म निर्माताओं को राहत मिली है और अब गाने के क्रेडिट में कोई बदलाव करने की जरूरत नहीं होगी।


Content Writer

Smita Sharma

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