नाम, फोटो और वीडियो का हुआ दुरुपयोग तो दिल्ली हाई कोर्ट पहुंचे नागार्जुन, अदालत ने सुनाया बड़ा फैसला
Friday, Sep 26, 2025-11:08 AM (IST)

मुंबई. तेलुगु सिनेमा के दिग्गज एक्टर नागार्जुन अक्किनेनी ने अपने नाम, छवि और आवाज के अनाधिकृत इस्तेमाल को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। गुरुवार को अदालत ने इस मामले में एक अहम फैसला सुनाया और उनके पर्सनैलिटी और पब्लिसिटी राइट्स की सुरक्षा सुनिश्चित की है।
क्या है मामला?
नागार्जुन ने अपनी याचिका में कहा था कि डिजिटल प्लेटफॉर्म्स और ऑनलाइन स्पेस पर उनकी पहचान का दुरुपयोग किया जा रहा है। इसमें न केवल उनकी तस्वीरें और नाम का इस्तेमाल बिना अनुमति किए जाने की बात शामिल थी, बल्कि पोर्नोग्राफिक कंटेंट, अवैध मर्चेंडाइजिंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) से बनाए गए वीडियो तक का जिक्र किया गया था।
कोर्ट का फैसला
सुनवाई के दौरान जस्टिस तेजस करिया ने कहा कि तेजी से विकसित होती तकनीक के इस दौर में पर्सनैलिटी राइट्स की सुरक्षा बेहद जरूरी हो गई है। उन्होंने कहा कि, “जब किसी भी वेबसाइट या यूआरएल की पहचान हो सकती है, तो बेहतर यही होगा कि उन्हें हटाने का आदेश दिया जाए।”
नागार्जुन की प्रतिक्रिया
फैसले के बाद नागार्जुन ने सोशल मीडिया पर अपनी खुशी और आभार व्यक्त किया। उन्होंने लिखा- “डिजिटल युग में मेरे व्यक्तित्व अधिकारों की रक्षा करने के लिए माननीय दिल्ली हाई कोर्ट का धन्यवाद। मेरी कानूनी टीम, खासकर सीनियर काउंसल वैभव गग्गर, प्रवीण आनंद, वैशाली, सोमदेव और विभव का आभारी हूं।”
पहले भी उठ चुके हैं ऐसे मामले
बता दें, इससे पहले अमिताभ बच्चन और ऐश्वर्या राय जैसे सितारे भी अपनी तस्वीरों, आवाज और नाम के गलत इस्तेमाल के खिलाफ कानूनी कदम उठा चुके हैं। अदालत ने कई मौकों पर पोर्नोग्राफिक और भ्रामक कंटेंट को ब्लॉक करने के आदेश दिए हैं।