''बाबूराव'' के चक्कर में कानूनी पचड़े में फंसे कपिल शर्मा:फिल्म प्रोड्यूसर ने थमाया ₹25 करोड़ का लीगल नोटिस
Saturday, Sep 20, 2025-09:57 AM (IST)

मुंबई: मशहूर कॉमेडियन कपिल शर्मा का 'द ग्रेट इंडियन कपिल शो' कानूनी पचड़े में फंस गया है। दरअसल, शो में हाल ही में अक्षय कुमार अपनी फिल्म 'जॉली एलएलबी 3' के प्रमोशन के लिए पहुंचे थे। इस दौरान कीकू शारदा ने 'हेरा फेरी' के बाबूराव का गेटअप अपनाया और एक्ट किया। ऐसे में वकील सना रईस खान ने प्रोड्यूसर फिरोज ए. नाडियाडवाला की ओर से नेटफ्लिक्स को एक कानूनी नोटिस भेजा है।
प्रोड्यूसर फिरोज नाडियाडवाला ने नेटफ्लिक्स और शो के मेकर्स को ₹ 25 करोड़ का कानूनी नोटिस भेजा जिसमें आरोप लगाया गया है कि ‘द ग्रेट इंडियन कपिल शो’ ने उनकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी से जुड़े एक आइकॉनिक किरदार का इस्तेमाल बिना अनुमति किया है।
एक वेबपोर्टल की रिपोर्ट के मुताबिक फिरोज नाडियाडवाला ने एक ऑफिशियल स्टेटमेंट में कहा- 'बाबूराव सिर्फ एक कैरेक्टर नहीं है, बल्कि हेरा फेरी की आत्मा है। ये लेगेसी हमारे पसीने, विजन और क्रिएटिविटी से बनी है। परेश रावल जी इस किरदार को दिल और आत्मा से तराशा है। किसी को भी कमर्शियल फायदे के लिए इसका गलत इस्तेमाल करने का अधिकार नहीं है। कल्चर शोषण के लिए नहीं, बल्कि संरक्षण के लिए है।'
नोटिस में नेटफ्लिक्स और शो के मेकर्स पर कॉपीराइट एक्ट 1957 की धारा 51 के तहत कॉपीराइट का उल्लंघन और ट्रेडमार्क एक्ट की धारा 29 के तहत ट्रेडमार्क उल्लंघन का आरोप लगाया गया है। नाडियाडवाला की टीम के मुताबिक- 'बाबूराव' नाडियाडवाला परिवार का रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क है। शिकायत में कॉपीराइट एक्ट की धारा 14 का भी जिक्र किया गया है।'
'द ग्रेट इंडियन कपिल शो' में अक्षय कुमार का एपिसोड 20 सितंबर को स्ट्रीम होगा। वह शो के फाइनल एपिसोड में पहुंचे हैं, जहां कलाकारों के साथ उन्होंने खूब मस्ती-मजाक किया। अब इसी पर नाडियाडवाला की कानूनी टीम ने मांग की है कि नेटफ्लिक्स, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और किसी भी थर्ड-पार्टी चैनल से सभी सेगमेंट्स को तुरंत हटा लिया जाए।उन्होंने लिखित में ये मांगा है कि भविष्य में ऐसा नहीं होगा। वह बिना इजाजत इस्तेमाल नहीं करेंगे और 24 घंटे के अंदर माफी की भी मांग की है। प्रोड्यूसर की तरफ से 25 करोड़ रुपये का मुआवजा मांगा गया है, जो नोटिस मिलने के दो दिन के अंदर चुकाना होगा। और अगर ऐसा नहीं किया तो सिविल और क्रिमिनल केस चलाया जाएगा।